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UP के चित्रकूट में छह साल पहले हुए युवक की हत्या के मामले में दो व्यक्तियों को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की एक अदालत ने छह साल पूर्व एक युवक की हत्या के मामले में दोषी पाए गए दो व्यक्तियों को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया. आपको बता दे कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 14 फरवरी… Read More »UP के चित्रकूट में छह साल पहले हुए युवक की हत्या के मामले में दो व्यक्तियों को उम्रकैद
 
UP के चित्रकूट में छह साल पहले हुए युवक की हत्या के मामले में दो व्यक्तियों को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की एक अदालत ने छह साल पूर्व एक युवक की हत्या के मामले में दोषी पाए गए दो व्यक्तियों को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उन पर 30-30 हजार रुपये जुर्माना लगाया.

आपको बता दे कि सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 14 फरवरी 2014 को रामघाट सीतापुर निवासी गुलजारी लाल तिवारी पुत्र देवकीनंदन तिवारी ने कर्वी कोतवाली में मामला दर्ज कराया था कि भाई गोपाल तिवारी 13 फरवरी को रामघाट घूमने गया था. वही गोपाल तिवारी घर नहीं लौटा और दूसरे दिन उसका शव रामघाट उतारा बाजार के पास मंदाकिनी नदी में मिला था. वही पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसकी गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी.

फिर इस मामले में मृतक के भाई गुलजारी तिवारी ने पुरानी रंजिश में राजा भइया यादव व राजू पाठक के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए कर्वी कोतवाली में 14 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. वही इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बहस से बाद एडीजे निहारिका चौहान ने फैसला सुनाया. राजा भाइया यादव व राजू पाठक को दोषसिद्ध करते हुए कठोर आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. यह भी आदेश दिया कि जुर्माना की आधी रकम मृतक गोपाल तिवारी की पत्नी बिट्टो देवी की दी जाएगी.