तमिलनाडु: CBI कस्टडी से गायब हुआ 45 करोड़ रुपये का सोना, कोर्ट ने दिया जांच का आदेश
तमिलनाडु में छापेमारी के दौरान सीबीआई ने 45 करोड़ रुपये कीमत के 103 किलोग्राम से अधिक का सोना जब्त किया था. यह सोने को सीबीआई ने काफी ज्यादा ‘सेफ कस्टडी’ में रखा था, जो ‘गायब’ हो गया है. जिसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के स्थानीय पुलिस को मामले की जांच का आदेश दिया है.
आपको बता दे कि, सीबीआई ने 2012 में चेन्नई में सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दफ्तर में छापा मारा था. इस छापेमारी में सोने की ईंटों और गहनों के रूप में 103 किलोग्राम से अधिक का सोना जब्त किया गया था. वही गायब हुआ सोना उसी का हिस्सा था. उसे सीबीआई के लॉक और सील में सेफ में रखा गया था. वही उस सोने को रखने से पहले सीबीआई का कहना है कि सोने का वजन इकट्ठा किया गया था. वही दूसरी ओर जस्टिस प्रकाश ने स्थानीय पुलिस को मामले की जांच का आदेश दिया और जांच को 6 महीने के अंदर पूरी करने का निर्देश भी दिया.







