बोकारो कोर्ट ने हत्या के दोषियों को दी उम्रकैद, पीड़ित परिवार ने कहा- न्याय व्यवस्था पर बढ़ा भरोसा
Bokaro: व्यवहार न्यायालय, बोकारो ने हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. एडीजे-1 दीपक बरनवाल की अदालत ने मुख्य अभियुक्त सनोज सिंह और उसके सहयोगी अजीत सिंह को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा सुनाने के दौरान मृतक के परिजन भी कोर्ट में उपस्थित थे. मृतक के परिजनों ने कहा कि हमें कोर्ट पर भरोसा था. दोषी को सजा मिलने से कोर्ट के ऊपर भरोसा और बढ़ गया. इसकी जानकारी अपर लोक अभियोजक सर्वेश आनंद सिंह ने दी.
अपर लोक अभियोजक के अनुसार 19 मई 2023 को चास थाना क्षेत्र के शिवपुरी कॉलोनी में विष्णु शर्मा की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. विष्णु शर्मा फुदनीडीह गांव का निवासी था. आरोप था कि सनोज सिंह और अजीत सिंह ने उसे अपने शिवपुरी कॉलोनी स्थित घर पर शाम करीब 6 बजे बुलाया और वहां गोली मारकर हत्या कर दी.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 13 गवाहों की गवाही कराई गई. अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि इस कांड के अनुसंधानकर्ता अजय उपाध्याय ने बेहतर तरीके से जांच की. जिसके आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया. अदालत ने दोनों दोषियों को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है.
इसके अलावा अपर लोग अभियजक सर्वेश आनंद सिंह ने कहा कि धारा 201 के तहत 7 साल और आर्म्स एक्ट के तहत भी 7 साल की सजा सुनाई गई है. बता दें कि यह करीब तीन साल पुराना मामला है. इस चर्चित हत्याकांड में अदालत के फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने संतोष जताया है.







