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लंदन नहीं जा पाएंगे मंत्री इरफान अंसारी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पासपोर्ट लौटाने से किया इनकार

Jharkhand Desk: क्यों मंत्री इरफान अंसारी और उनके 2 साथी विधायकों का पासपोर्ट जब्त किया गया है. किस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. उनके खिलाफ आरोप क्या हैं.
 
IRFAN ANSARI

Jharkhand Desk: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. मंत्री इरफान अंसारी लंदन जाना चाहते थे लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने पासपोर्ट लौटाने की उनकी अर्जी इस तर्क के साथ खारिज कर दी कि वे विदेश में छिप सकते हैं जिससे उनके खिलाफ कैश कांड मामले में चल रही जांच प्रभावित हो सकती है. कलकत्ता हाईकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने साफ किया कि अभी पासपोर्ट वापस नहीं किया जा सकता.

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यह मामला बेहद रोचक है. झारखंड की हेमंत सरकार चाहती थी कि उनके स्वास्थ्य मंत्री विदेश हो आएं लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को आशंका है कि अगर पासपोर्ट मिला तो इरफान अंसारी विदेश से नहीं लौंटेगे. पश्चिम बंगाल सरकार की इसी दलील पर कोलकाता हाईकोर्ट ने पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया.

इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया कि यह एक कानूनी मामला है. इसको कानूनी तरीके से ही हैंडल किया जाएगा. इसके साथ ही यह भी कहा कि कुछ लोग उनसे जुड़े मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं. अगर केंद्र सरकार से विदेश दौरे की स्वीकृति ली गई होती तो पासपोर्ट रिलीज करने वाली अड़चन ही नहीं आती. हालांकि उन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब हेमंत सरकार ने उनके विदेश दौरे पर सहमति दे दी है फिर ममता सरकार आपत्ति क्यों जता रही है?

Kolkata High Court

क्यों लंदन जाना चाहते थे मंत्री इरफान?

दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में पिटीशन देकर जब्त पासपोर्ट को अस्थायी तौर पर 1 नवंबर 2025 से 15 नवंबर 2025 तक के लिए जारी करने का आग्रह किया था. क्योंकि उन्हें वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट, एक्सेल, लंदन कार्यक्रम में 4 नवंबर से 6 नवंबर तक शिरकत करना था. इसके लिए मंत्री इरफान अंसारी ने 21 अक्टूबर को झारखंड सरकार की ओर से मिली स्वीकृति की कॉपी भी अटैच की थी. उनको सरकारी खर्च पर इस आयोजन में शामिल होना था. 

इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोलकाता हाईकोर्ट के समक्ष आशंका जताई गई कि पासपोर्ट रिलीज करने पर इरफान अंसारी वापस देश नहीं लौटेंगे. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच ने पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 'ऐसा नहीं लगता कि याचिकाकर्ता के पास तुरंत विदेश यात्रा करने का कोई जरूरी कारण है'. बता दें कि मंत्री इरफान अंसारी का पासपोर्ट 25 सिंतबर 2024 से कोलकाता हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश पर जमा किया जा चुका है.

किस मामले में जब्त है पासपोर्ट

दरअसल, 30 जुलाई 2022 को इरफान अंसारी के अलावा कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा में करीब 50 लाख रुपये नगदी के साथ गिरफ्तार किया था. तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी दौरान जमानत की शर्त के तौर पर पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था. हालांकि बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने 3 मार्च 2023 को प्राथमिकी को रद्द कर दिया था लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है.