पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट में आज रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया है कि वह याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
यह मामला रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु में सेना की कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इस केस में ईडी ने कई व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना की जमीन के फर्जी रैयत प्रदीप बागची और जमीन कारोबारी अफसर अली शामिल हैं।
ईडी की चार्जशीट में इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष का नाम भी दर्ज है। अदालत ने ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। बताते चलें कि छवि रंजन ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा चार्जशीट पर लिये गये संज्ञान को भी चुनौती दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने सभी पक्षों से ठोस जवाब पेश करने को कहा है।