दुमका : रिश्वतखोरी के 14 साल पुराने मामले में बीडीओ को चार साल की सजा

झारखंड के दुमका जिले में 14 साल पुराने रिश्वतखोरी के मामले में रानीश्वर प्रखंड के बीडीओ शिवाजी भगत को चार साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उन्हें 9 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह सजा उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई गई।
जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड के पूर्व प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवाजी भगत को 30 हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। दुमका की अदालत ने उन्हें चार साल की सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
2010 में दर्ज हुआ था मामला
शिवाजी भगत के खिलाफ यह मामला 2010 में दर्ज हुआ था, जब नाला प्रखंड के निवासी तारकनाथ मंडल ने शिकायत की थी कि शिवाजी भगत ने उनसे 30 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए उन्हें रंगेहाथ पकड़ लिया था। द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह निगरानी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए शिवाजी भगत को दोषी ठहराया। सजा सुनाए जाने के बाद, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शिवाजी भगत वर्तमान में रानीश्वर प्रखंड में बीडीओ के पद पर कार्यरत थे। अदालत के फैसले के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है।
