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10 साल पुराने हिंसा मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो को बड़ी राहत, कोर्ट ने सभी 13 आरोपियों को किया बरी

 
10 साल पुराने हिंसा मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो को बड़ी राहत, कोर्ट ने सभी 13 आरोपियों को किया बरी

Jharkhand news: पिछले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार सदन तक पहुंचे डुमरी विधायक जयराम महतो को अदालत से बड़ी राहत मिली है। सड़क जाम, आगजनी, तोड़फोड़ और जानलेवा हमले से जुड़े एक दशक पुराने मामले में शनिवार को धनबाद कोर्ट ने जयराम महतो समेत 13 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।

यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने सुनाया। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए विधायक जयराम महतो के साथ-साथ लक्खी बोस, दीपक महतो, पप्पू महतो, अरबिंद महतो, भुनेश्वर महतो, आलोक साव, पांडेय साव, सूरज साव, जुगनू महतो, सरोज महतो, बसंत हांसदा और निरंजन मंडल को दोषमुक्त कर दिया।

क्या था मामला

यह मामला 14 जनवरी 2015 का है। तोपचांची थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर सैकड़ों लोगों द्वारा सड़क जाम, आगजनी और तोड़फोड़ किए जाने का आरोप था। प्राथमिकी के अनुसार, तोपचांची निवासी सद्दाम हुसैन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह बाजार के पास खड़ा था, तभी हथियारों से लैस भीड़ ने सड़क जाम कर दिया और हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। इसी दौरान उस पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गया।

इस घटना के अगले दिन, 15 जनवरी 2015 को तोपचांची थाने में मामला दर्ज किया गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

राजनीतिक गलियारों में हलचल

कोर्ट के इस फैसले के बाद जयराम महतो के समर्थकों में राहत और संतोष का माहौल है। विधानसभा में नए चेहरे के तौर पर उभरे जयराम महतो के लिए यह फैसला राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। वहीं, इस मामले के साथ एक लंबे कानूनी अध्याय का भी अंत हो गया है।

अदालत के आदेश के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि 10 साल पुराने इस बहुचर्चित मामले में सभी आरोपियों को कानूनन दोषमुक्त करार दिया गया है।