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चुनाव आयोग की तैयारी तेज...झारखंड में एसआईआर और घाटशिला उपचुनाव जल्द, जानें कब होना है...

Jharkhand Desk: बिहार में SIR पूरा हो  चूका है. अब झारखंड समेत कई राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण क साथ हो सकता हैं. इसकी कवायद तेज कर दी है.  नवंबर में भारत निर्वाचन आयोग इसकी घोषण कर सकता है. सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ दो दिनों तक चली बैठक में इसपर मंथन किया गया है.
 
JHARKHAND DESK

Jharkhand Desk: बिहार में SIR पूरा हो  चूका है. अब झारखंड समेत कई राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण क साथ हो सकता हैं. इसकी कवायद तेज कर दी है.  नवंबर में भारत निर्वाचन आयोग इसकी घोषण कर सकता है. सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ दो दिनों तक चली बैठक में इसपर मंथन किया गया है. गुरुवार को निर्वाचन आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने अपने राज्यों और केंद्र शाषित प्रदेशों में SIR की तैयारियों को अंतिम रूप देने का आदेश दिया. अब झारखंड समेत कई राज्यों में SIR की शुरुआत होने वाली हैं. आईये जानते हैं चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हो रही है.

कागज रखें तैयार! झारखंड में भी होगा SIR; कब से होगी शुरुआत

इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि उपचुनाव की तैयारी में पारदर्शिता और पीठासीन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पीठासीन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के दौरान यह अनिवार्य किया है कि सभी पीठासीन पदाधिकारी मतदान का 'मॉक ड्रिल' करें. इस मॉक ड्रिल में कम से कम 100 वोट डालकर उनके वीवीपैट स्लिप्स का मिलान किया जाना है. सीईओ ने इस संबंध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा भेजे गए पत्र में कम से कम 50 पीठासीन पदाधिकारियों का इस मॉक ड्रिल के संबंध में 'टेस्टीमोनियल' तैयार कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के सोशल मीडिया हैंडल्स और वेबसाइट पर पोस्ट किए जाने का भी निर्देश दिया है. के. रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी से कहा है कि आयोग द्वारा निर्देशित मॉक ड्रिल सुनिश्चित कराते हुए इससे संबंधित प्रतिवेदन और टेस्टीमोनियल तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराया जाए, ताकि इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए व्यापक रूप से प्रसारित किया जा सके.

एसआईआर को लेकर की बैठक

वहीं एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आज यानी शनिवार को राज्य के सभी उप निर्वाचन पदाधिकारियों, जिलों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्प डेस्क मैनेजर के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए आवश्यक सभी तैयारियां पूरी कर लें. एसआईआर के क्रम में कम से कम मतदाताओं को दस्तावेज देना पड़े इसके लिए 2003 के मतदाता सूची से उनकी पैतृक मैपिंग आवश्यक है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाए जाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं. राज्य में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में आवश्यक तैयारियों को ससमय पूरा करने के निर्देश प्राप्त है. राज्य में अभी भी मैपिंग का कार्य जारी है, इसे गति देने के उद्देश्य से सभी पंचायत एवं वार्ड के स्तर पर कैंप लगाकर कार्य करना है. मैपिंग के क्रम में इस बात का ध्यान रखें कि सभी वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्य किए जाए. उन्होंने कहा कि वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं के पैतृक मैपिंग करते हुए उनके भौतिक एवं बीएलओ ऐप पर मार्किंग करना सुनिश्चित करें जिससे गहन पुनरीक्षण के कार्य के लिए त्रुटिरहित डेटा उपलब्ध हो सके.

इस तरह होगा एसआईआर, देना होगा ये कागजात

मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हर मतदाता को अपनी प्रमाणिकता साबित करने के समय ध्यान में रखना होगा. सबसे पहले 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाता को अपनी जन्म तिथि और/या स्थान की सत्यता स्थापित करने के लिए केवल अपना एक वैध दस्तावेज देना होगा. यदि 2003 के मतदाता सूची में उनका नाम है तो बीएलओ द्वारा इसका विवरण इन्यूम्यूरेशन फॉर्म के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा.

इसके अलावे 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाता को अपने दस्तावेज के साथ-साथ अपने माता-पिता में से किसी एक का वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा. यदि 2003 के मतदाता सूची में उनका अथवा उनके माता-पिता का नाम है तो बीएलओ द्वारा इसका विवरण इन्यूम्यूरेशन फॉर्म के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा. 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे युवा मतदाता को अपना और अपने दोनों माता-पिता का वैध दस्तावेज फॉर्म के साथ देना होगा. यदि 2003 के मतदाता सूची में उनके माता-पिता का नाम है तो बीएलओ द्वारा इसका विवरण इन्यूम्यूरेशन फॉर्म के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा.