झारखंड में सरकारी भुगतान का टाइम बदला: 31 की जगह 30 मार्च बना आखिरी दिन, शाम 6 बजे तक निपटाने होंगे सारे बिल
नए आदेश के अनुसार अब 30 मार्च को ही सभी प्रकार के सरकारी भुगतान शाम 6 बजे तक पूरे करने होंगे। यानी विभागों को तय समयसीमा के भीतर अपने सभी लंबित बिल, भुगतान और वित्तीय कार्य निपटाने होंगे, ताकि नए वित्त वर्ष की शुरुआत सुचारू रूप से हो सके।
ई-पेमेंट और डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। 30 मार्च की रात 10 बजे तक ही IFMS (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) पर प्राप्त ई-पेमेंट फाइलों का निपटान किया जाएगा। वहीं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) के जरिए होने वाले DBT भुगतान के लिए कट-ऑफ टाइम दोपहर 12 बजे से बढ़ाकर 3 बजे कर दिया गया है, जबकि रिटर्न सेशन शाम 6 बजे तक बंद कर दिया जाएगा।
वित्त विभाग ने सभी उपायुक्तों, कोषागार अधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे लंबित भुगतानों को प्राथमिकता के आधार पर समय रहते पूरा करें। खासकर उन योजनाओं में, जहां DBT के जरिए सीधे लाभार्थियों के खाते में राशि भेजी जाती है, वहां देरी की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है।
इस फैसले का असर राज्य के विभिन्न विभागों, ठेकेदारों और लाभार्थियों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अब सभी को तय समयसीमा के भीतर अपने वित्तीय कार्य पूरे करने होंगे। सरकार का साफ संदेश है-“डेडलाइन से पहले काम खत्म करें, ताकि नए वित्त वर्ष की शुरुआत बिना किसी अड़चन के हो सके।”







