Ranchi Bulldozer Action पर HC का ब्रेक! HEC जमीन पर तीसरे दिन रुका अभियान, जानें पूरा मामला
Ranchi: रांची में HEC और आवास बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चल रहा प्रशासन का अभियान शुक्रवार को तीसरे दिन अचानक रोक दिया गया। सुबह करीब 10:45 बजे एक वकील मौके पर पहुंचे और हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मजिस्ट्रेट को दिखाई। इसके बाद जिला प्रशासन ने अभियान पर तत्काल रोक लगा दी।

अभियान रुकते ही पुलिस बल और बुलडोजर के साथ मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी वापस लौट गए। कार्रवाई रुकने के बाद प्रभावित लोगों के बीच राहत और खुशी का माहौल देखने को मिला।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद रोकी गई कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने अभियान रोक दिया। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश में वहां रहने वाले लोगों को 31 दिसंबर तक स्वयं स्थान खाली करने की बात कही गई है। इसी के मद्देनजर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है।
प्रशासन की ओर से अभियान के दौरान पुलिस बल और बुलडोजर समेत अन्य संसाधनों की तैनाती की गई थी। आदेश मिलने के बाद सभी को मौके से वापस बुला लिया गया।
तीसरे दिन बीच में ही रुका अभियान
HEC और आवास बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पिछले दो दिनों से कार्रवाई चल रही थी। तीसरे दिन भी प्रशासनिक टीम अभियान के लिए मौके पर पहुंची थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सामने आने के बाद कार्रवाई रोकनी पड़ी।

इस दौरान मौके पर कुछ देर के लिए हलचल की स्थिति बनी रही। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट होने के बाद अभियान को स्थगित कर दिया।
कार्रवाई रुकते ही लोगों में दिखी खुशी
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुकने के बाद प्रभावित लोगों में राहत और खुशी का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत करते हुए आभार जताया।
लोगों का कहना है कि अचानक हुई कार्रवाई के कारण कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। उनका दावा है कि बारिश के मौसम में उनके आशियाने टूटने से रहने और सामान सुरक्षित रखने की समस्या बढ़ गई है।
अब 31 दिसंबर तक का समय
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रभावित लोगों को 31 दिसंबर तक स्वयं स्थान खाली करने का समय मिलने की बात सामने आई है। ऐसे में फिलहाल प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान रोक दिया गया है।
अब आगे की कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश और संबंधित मामले में होने वाली सुनवाई के आधार पर तय होगी।







