HIGHCOURT ने राज्य निर्वाचन आयोग से पुछा- कब तक कराएं जायेंगे नगर निगम और निकाय चुनाव
Jharkhand Desk: नगर निकाय चुनाव को लेकर हो रही देरी पर झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है. हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराने के लिए कम से कम तीन माह के समय की मांग को अस्वीकृत करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 नवंबर निर्धारित कर दी है. कोर्ट ने कम से कम समय सीमा के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया है. यह जानकारी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है.
10 नवंबर की सुनवाई के दिन उपस्थिति जरूरी
सुनवाई के दौरान आज राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष सील्ड कवर में अपनी रिपोर्ट को पेश किया गया. लेकिन कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान पेश करने का निर्देश देते हुए रिपोर्ट को बिना खोले हुए वापस कर दिया.
दरअसल, आज कैबिनेट की बैठक निर्धारित होने के कारण राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव के सशरीर उपस्थित होने के बाद महाधिवक्ता राजीव रंजन के आग्रह पर सभी अधिकारियों को कैबिनेट की बैठक में जाने की छूट दी गई. सभी अधिकारी 10 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे.
क्या हुआ था 10 सितंबर की सुनवाई के दौरान
दरअसल, 10 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर सख्त रुख अपनाते हुए आदेश की अवमानना करने वाले अधिकारियों पर चार्जफ्रेम करने का आदेश दिया था. यह जानकारी अधिवक्ता विनोद सिंह ने दी थी. इसी आधार पर कोर्ट ने ऐसे सभी अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया था. बता दें कि रौशनी खलखो और अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी.
इन शहरी नगर निकाय क्षेत्रों में होना है चुनाव
- नगर निगम - रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो.
- नगर परिषद - गढ़वा, विश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम.
- नगर पंचायत - बंशीधर नगर, मझिआंव, हुसैनाबाद, हरिहरगंज, छतरपुर, लातेहार, कोडरमा, डोमचांच, बड़की सरैया, धनवार, महगामा, राजमहल, बरहरवा, बासुकीनाथ, जामताड़ा, बुंडू, खूंटी, सरायकेला और चाकुलिया.







