JPSC पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश! 2 महीने में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे सरकार
Ranchi: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अहम निर्देश दिया है। अदालत ने सरकार को दो महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। साथ ही अब तक की कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार ने बताई नियुक्ति की समय-सीमा
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि JPSC अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया अगले दो महीने में पूरी होने की संभावना है। सरकार के इस जवाब के बाद कोर्ट ने तय समय-सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
19 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया में हुई प्रगति की अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। उस दौरान सरकार की ओर से नियुक्ति को लेकर की गई कार्रवाई की जानकारी कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी।
JPSC राज्य में विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती और चयन प्रक्रिया संचालित करने वाला महत्वपूर्ण आयोग है। ऐसे में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट का यह आदेश अहम माना जा रहा है।







