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जयराम महतो को कोर्ट से झटका! गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार, अग्रिम जमानत पर फैसला नहीं

Dhanbad: झारखंड के नेता जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने फिलहाल कोई फैसला नहीं सुनाया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. अब उनकी अग्रिम जमानत पर अगली सुनवाई में फैसला आने की उम्मीद है.
 
JHARKHAND

Dhanbad: डुमरी विधायक जयराम महतो को अग्रिम जमानत के मामले में मंगलवार को अदालत से तत्काल राहत नहीं मिल सकी। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत में जयराम महतो समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की, जिसका अभियोजन पक्ष ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने केस डायरी तलब करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

MP MLA COURT

जयराम महतो समेत चार आरोपियों की याचिका पर सुनवाई

अदालत में जयराम महतो के अलावा सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता शाहनवाज ने आरोपियों का पक्ष रखा और मामले में तत्काल राहत देते हुए गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की।

वहीं, अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने बचाव पक्ष की मांग का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी पेश करने को कहा।

गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक की मांग हुई खारिज

लोक अभियोजक सत्येंद्र राय के अनुसार, बचाव पक्ष की ओर से जयराम महतो समेत आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अभियोजन की ओर से इसका विरोध किया गया। इसके बाद अदालत ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की।

अदालत द्वारा केस डायरी तलब किए जाने के बाद अब मामले की अगली सुनवाई में आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

बरवाअड्डा थाना कांड से जुड़ा है मामला

पूरा मामला बरवाअड्डा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर 22 अगस्त को बरवाअड्डा थाने में कांड संख्या 146/26 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में विधायक जयराम महतो, सुशील मंडल समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है।

थाना परिसर में हंगामे का आरोप

पुलिस के अनुसार, मामले में आरोप है कि जयराम महतो ने थाना परिसर में मौजूद पुलिस पदाधिकारियों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। पुलिस का दावा है कि उन्होंने हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए अपने समर्थकों से कहा।

इसके बाद विधायक के समर्थकों पर थाना परिसर में हंगामा करने और पुलिसकर्मियों के सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय से एमपी/एमएलए कोर्ट पहुंचा मामला

इसी मामले में जयराम महतो और अन्य आरोपियों की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।

मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने आरोपियों को फिलहाल कोई अंतिम राहत नहीं दी। अब पुलिस की केस डायरी अदालत में पेश होने के बाद अग्रिम जमानत के मुद्दे पर आगे सुनवाई होगी।

क्या है मामला?

  • आरोपी: जयराम महतो समेत चार लोग
  • थाना: बरवाअड्डा, धनबाद
  • कांड संख्या: 146/26
  • एफआईआर: 22 अगस्त
  • मुख्य आरोप: थाना परिसर में कथित दुर्व्यवहार, हंगामा और सरकारी कार्य में बाधा
  • अदालत का आदेश: गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक नहीं, केस डायरी तलब