झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब स्थायी कर्मचारी ले सकेंगे एक महीने की अग्रिम सैलरी
Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. राज्य मंत्रिपरिषद ने एक ऐसी व्यवस्था को मंजूरी दी है, जिसके तहत स्थायी सरकारी कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अपने एक महीने तक के वेतन के बराबर अग्रिम राशि (Salary Advance) डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे. इस योजना को लागू करने के लिए सरकार एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) का चयन करेगी, जो कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध कराएगी.
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इसके तहत कर्मचारी एक महीने का अग्रिम वेतन प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि उन्हें अगले दो महीने के अंदर इसे वापस करना होगा. जिसपर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा. अगर कोई कर्मचारी दो महीने के अंदर राशि वापस नहीं कर पाता है तो 12 महीने के अंदर सामान्य ब्याज के साथ किश्तों में जमा करना होगा.
सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार झा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि महासंघ के द्वारा यह मांग पहले से की जा रही थी, जिसे पूरा कर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. इसी तरह फेस्टिवल के मौके पर भी अग्रिम वेतन भुगतान का प्रावधान हो तो अच्छा रहेगा.
अग्रिम वेतन सुविधा का लाभ सिर्फ झारखंड सरकार में कार्यरत स्थायी कर्मचारी को ही मिलेगा. इसके तहत ना तो पेंशनर्स और ना ही अनुबंध या आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारी को कोई लाभ मिलेगा. इसके अलावा अग्रिम वेतन की राशि का भुगतान पूर्ण रूप से होने के पश्चात ही दूसरी बार कर्मचारी अग्रिम वेतन ले सकते हैं.
गौरतलब है कि झारखंड के सरकारी विभागों में कुल स्वीकृत पदों की संख्या लगभग 5.33 लाख है. जिनके मुकाबले वर्तमान में लगभग 1.83 लाख नियमित सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं. इसके अलावा, राज्य में लगभग 1.60 लाख संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी कार्यरत हैं, जो सचिवालय से लेकर पंचायत स्तर तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं. जाहिर तौर पर इस फैसले से स्थायी कर्मचारियों को जरूर लाभ मिलेगा. लेकिन अनुबंध और पेंशनर्स जैसे कर्मचारी को कोई लाभ नहीं होगा.







