झारखंड हाईकोर्ट ने औद्योगिक सब्सिडी पर सरकार को लगाई फटकार, 10 हजार का जुर्माना भी ठोका
झारखंड हाईकोर्ट ने 166 करोड़ रुपये की औद्योगिक सब्सिडी से जुड़े मामले में राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह राशि झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में जमा करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2025 को होगी।
बताते चलें कि यह मामला डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें कंपनी ने 166 करोड़ रुपये की औद्योगिक सब्सिडी के भुगतान की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले साल ही उन्होंने बहस पूरी कर ली थी, लेकिन राज्य सरकार बार-बार समय लेकर मामले को खींच रही है।
अदालत की सख्त टिप्पणियां
अदालत ने राज्य सरकार की ओर से लगातार समय मांगने को गंभीरता से लेते हुए इसे असंतोषजनक और विरोधाभासी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि यह प्रतीत होता है कि सरकार इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही। पहले कहा गया कि महाधिवक्ता बीमार हैं, और अब यह कहा जा रहा है कि मामले में बहस करने वाले अधिवक्ता शहर से बाहर हैं।
वहीं राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि गवर्नमेंट एडवोकेट-तृतीय को इस मामले में बहस करनी थी, लेकिन वे व्यक्तिगत कारणों से उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, याचिकाकर्ता के वकील सुमित गाडोदिया ने अदालत को बताया कि पिछले साल से ही सरकार को अपना पक्ष रखने का समय दिया गया था, लेकिन वह अब तक टालमटोल कर रही है।
न्याय प्रक्रिया में देरी पर अदालत की चिंता
हाईकोर्ट ने सरकार के इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि न्याय प्रक्रिया में इस प्रकार की देरी न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब आगे इस मामले में और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।