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झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव के मामले पर बहस, जानिए कब होगी अगली सुनवाई

चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बहस शुरू हुई. मामले में अब 28 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी. इस मामले में अदालत की अगली कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हैं. हालांकि, सुनवाई के अगले चरण में क्या दलीलें रखी जाएंगी और अदालत क्या रुख अपनाती है, यह आगे की कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट होगा.
 
LALU PRASAD YADAV

Ranchi:  चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार मामले में राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। मंगलवार को जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार और देवर्षि मंडल ने पक्ष रखना शुरू किया। हालांकि, बहस पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख तय की है।

लालू प्रसाद ने सीबीआई की विशेष अदालत से मिली सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलीलों और सीबीआई के पक्ष पर विचार किया जाएगा।

देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी का मामला

यह मामला चारा घोटाले के तहत देवघर कोषागार से पशु चारे के नाम पर सरकारी धन की कथित अवैध निकासी से जुड़ा है। मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से करीब 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी की गई थी। इस प्रकरण में आरसी-64/1996 के तहत कार्रवाई हुई थी।

जांच और सुनवाई के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को दोषी ठहराया था। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये के जुर्माने को दी चुनौती

देवघर कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही उन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

लालू प्रसाद की अपील इसी सजा के खिलाफ है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकील सजा को चुनौती देने से जुड़े कानूनी पहलुओं पर दलीलें रख रहे हैं। मंगलवार को मामले के इतिहास और विभिन्न पहलुओं पर बहस शुरू हुई, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो पाई।

सीबीआई की ओर से भी अधिवक्ता रहे मौजूद

अदालत में लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार और देवर्षि मंडल ने बहस की शुरुआत की। वहीं, सीबीआई की ओर से अधिवक्ता दीपक भारती मौजूद रहे।

अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। इस दिन अपील पर आगे की बहस होने की संभावना है। फिलहाल हाईकोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील पर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने में अपीलों के निपटारे का किया था अनुरोध

लालू प्रसाद की अपीलों की सुनवाई में तेजी लाने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठ चुका है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 14 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 1550/2020 का निपटारा करते हुए झारखंड हाईकोर्ट से अपीलों की सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संभव हो तो आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर अपीलों का निपटारा किया जाए। ऐसे में अब हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी।

28 अक्टूबर की सुनवाई पर टिकी नजरें

देवघर कोषागार से जुड़ा यह मामला चारा घोटाले के महत्वपूर्ण मामलों में शामिल है। लालू प्रसाद की अपील पर हाईकोर्ट में अभी सुनवाई जारी है और सजा के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं आया है। अब 28 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में बचाव पक्ष की दलीलें आगे बढ़ेंगी। इसके बाद मामले की अगली कार्यवाही को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।