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झारखंड पुलिस मुख्यालय ने प्रशिक्षण में गैरहाजिर रहने वाले SI के खिलाफ कड़े कदम उठाने का दिया निर्देश...

Jharkhand Desk: आदेश उस समय जारी हुआ है, जब 8 दिसंबर से हजारीबाग स्थित झारखंड पुलिस अकादमी में यह प्रशिक्षण शुरू हो चुका है. प्रशिक्षण शुरू होने के बाद कई अधिकारियों ने छूट लेने के लिए आवेदन दिए थे और अलग-अलग कारण बताए थे...
 
JHARKHAND POLICE

Jharkhand Desk: झारखंड पुलिस ने अपने अधिकारियों के लिए तय आठ सप्ताह के अधिष्ठापन प्रशिक्षण को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. प्रशिक्षण निदेशालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सब इंस्पेक्टर और मेजर रैंक के किसी भी अधिकारी को अनिवार्य प्रशिक्षण से किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जाएगी. अगर कोई अधिकारी प्रशिक्षण में शामिल नहीं होता है, तो उसे तुरंत निलंबित किया जाएगा. साथ ही, अनुपस्थित अधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण लिया जाएगा.

आदेश उस समय जारी हुआ है, जब 8 दिसंबर से हजारीबाग स्थित झारखंड पुलिस अकादमी में यह प्रशिक्षण शुरू हो चुका है. प्रशिक्षण शुरू होने के बाद कई अधिकारियों ने छूट लेने के लिए आवेदन दिए थे और अलग-अलग कारण बताए थे. आवेदनों की समीक्षा के बाद प्रशिक्षण निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया कि यह प्रशिक्षण सेवा नियमों के अनुसार अनिवार्य है. यह कोर्स एसीपी, एमएसीपी लाभ और आगे प्रमोशन पाने के लिए जरूरी है. निदेशालय ने सभी नियंत्री अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनके अधीन कार्यरत सभी सब इंस्पेक्टर और मेजर इस प्रशिक्षण में शामिल हों.

प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को बिना देरी के निलंबित किया जाएगा. साथ ही उनके नियंत्री अधिकारी से भी सवाल पूछा जाएगा कि प्रशिक्षण में शामिल होने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई.