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Jharkhand Ration Card Alert: 4 लाख से ज्यादा राशन कार्ड सस्पेंड! कहीं आपका कार्ड भी तो नहीं?

Jharkhand Ration Card: झारखंड में सरकार ने 4 लाख से ज्यादा निष्क्रिय राशन कार्डों को सस्पेंड कर दिया है. यह कार्रवाई लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले और सत्यापन में संदिग्ध पाए गए कार्डों पर की जा रही है. सरकार का उद्देश्य फर्जी, डुप्लीकेट और अपात्र लाभुकों को PDS से हटाना है. नई व्यवस्था के तहत छह महीने तक राशन नहीं लेने वाले कार्ड निष्क्रिय किए जा सकते हैं.

 
JHARKHAND

Jharkhand Ration Card: झारखंड में राशन कार्डधारियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में चार लाख से अधिक निष्क्रिय राशन कार्डों को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही पात्र लाभुकों की पहचान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को बेहतर बनाने के लिए नया सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। सरकार का उद्देश्य राशन योजना का लाभ सही और पात्र लोगों तक पहुंचाना तथा फर्जी और डुप्लीकेट प्रविष्टियों पर रोक लगाना है।

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छह महीने तक राशन नहीं लिया तो निष्क्रिय हो सकता है कार्ड

नई व्यवस्था के तहत उन राशन कार्डों की जांच की जा रही है, जिनसे लंबे समय से खाद्यान्न का उठाव नहीं हुआ है। राज्य में 1 अक्टूबर से स्मार्ट PDS व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसके तहत छह महीने तक राशन नहीं लेने वाले कार्डों को निष्क्रिय करने की व्यवस्था लागू की जाएगी।

विभाग ने राशन कार्डधारियों से अपील की है कि वे अपने कार्ड की स्थिति की जांच कर लें। अगर ई-केवाईसी या सत्यापन की प्रक्रिया लंबित है, तो उसे निर्धारित समय के भीतर पूरा करा लेना जरूरी है।

डुप्लीकेट नामों की भी हो रही जांच

सत्यापन अभियान के दौरान डुप्लीकेट लाभुकों और एक से अधिक जगह दर्ज प्रविष्टियों की पहचान भी की जा रही है। इसके लिए आधार आधारित मिलान समेत अन्य सत्यापन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है।

जिन मामलों में एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाया जाएगा, उन्हें चिह्नित कर आवश्यक सत्यापन कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य PDS में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना और अपात्र लोगों को मिलने वाले खाद्यान्न पर रोक लगाना है।

राशन कार्ड सस्पेंड हो गया है तो क्या करें?

अगर आपका राशन कार्ड निष्क्रिय या सस्पेंड श्रेणी में चला गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कार्ड को दोबारा सक्रिय कराने के लिए ई-केवाईसी और जरूरी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इसके लिए लाभुक अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) पर संपर्क कर सकता है। वहां कार्ड की स्थिति और ई-केवाईसी से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अगर राशन कार्ड में नाम, आधार नंबर या अन्य जानकारी में कोई गलती है, तो संबंधित विभागीय प्रक्रिया के तहत उसका सत्यापन और सुधार कराया जा सकता है।

तीन महीने में प्रक्रिया पूरी नहीं की तो कार्ड हो सकता है रद्द

निष्क्रिय राशन कार्ड को दोबारा सक्रिय कराने के लिए लाभुकों को निर्धारित समय के भीतर ई-केवाईसी और सत्यापन पूरा करना होगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसके लिए तीन महीने की अवधि दी जा रही है।

अगर निर्धारित अवधि के दौरान लाभुक आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो संबंधित कार्ड को आगे स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। ऐसे में नियमित सरकारी राशन पाने वाले परिवारों के लिए समय रहते अपने कार्ड की स्थिति जांचना बेहद जरूरी है।

झारखंड में 60 लाख से ज्यादा राशन कार्ड

झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में करीब 60.20 लाख राशन कार्ड दर्ज हैं। इन कार्डों से लगभग 2.63 करोड़ लाभुक जुड़े हुए हैं।

इनमें करीब 51.40 लाख PHH (प्राथमिकता वाले परिवार) और लगभग 8.81 लाख अंत्योदय राशन कार्ड शामिल हैं। ऐसे में राशन कार्डों का सत्यापन और स्मार्ट PDS व्यवस्था लागू होने का असर राज्य के करोड़ों लाभुकों पर पड़ सकता है।

राशन कार्डधारियों को अभी क्या करना चाहिए?

अगर आप झारखंड में राशन कार्ड के लाभुक हैं, तो इन जरूरी बातों का ध्यान रखें:

  • अपने राशन कार्ड की वर्तमान स्थिति की जांच करें।
  • नजदीकी राशन दुकान पर जाकर कार्ड का स्टेटस पता करें।
  • ई-केवाईसी लंबित है तो उसे जल्द पूरा कराएं।
  • लंबे समय से राशन नहीं लिया है तो डीलर से कार्ड की स्थिति की जानकारी लें।
  • नाम, आधार या अन्य विवरण में गलती होने पर उसका सत्यापन कराएं।
  • कार्ड निष्क्रिय है तो निर्धारित अवधि के भीतर उसे दोबारा सक्रिय कराने की प्रक्रिया पूरी करें।

राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत के लिए हेल्पलाइन

राशन कार्ड या सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी किसी समस्या या शिकायत के लिए 1800-212-5512 और 1967 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हेल्पलाइन सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होती है।

जरूरी बात: अगर आपके परिवार को नियमित रूप से सरकारी राशन मिलता है, तो कार्ड के निष्क्रिय होने का इंतजार न करें। समय रहते कार्ड की स्थिति, ई-केवाईसी और लाभुकों के विवरण की जांच कर लेना बेहतर है।