आचार संहिता उल्लंघन मामला: मंत्री रामदास सोरेन और भाजपा नेता दिनेश कुमार को कोर्ट से मिली राहत

झारखंड के शिक्षा मंत्री सह पूर्व झामुमो जिलाध्यक्ष रामदास सोरेन और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार को एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के पांच साल पुराने मामले में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोनों नेताओं को बरी कर दिया है।
यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सोनारी थाना में दर्ज हुआ था। कांड संख्या 52/2019 के तहत रामदास सोरेन, जो उस समय झामुमो के जिलाध्यक्ष थे, और दिनेश कुमार, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष थे, के खिलाफ आरोप लगे थे। उन पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी खंभों और सरकारी भवनों पर झंडे-बैनर लगाने का आरोप था।

चाईबासा स्थित विशेष अदालत में यह मामला लंबे समय से चल रहा था। 7 जून 2024 को आरोपों की व्याख्या की गई थी, जिसके बाद आज कोर्ट ने दोनों नेताओं को बरी करने का फैसला सुनाया।
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए रामदास सोरेन ने कहा, "सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।" उन्होंने न्यायपालिका पर अपने भरोसे को दोहराया। इस फैसले के बाद दोनों नेताओं को बड़ी राहत मिली है। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अंकुर चौधरी ने पैरवी की।