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NEET परीक्षा शांतिपूर्ण कराने की तैयारी: गढ़वा में धारा 163 लागू, संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस बल तैनात

NEET: परीक्षा केंद्रों के अंदर और आसपास मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने अभिभावकों और परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करें
 
JHARKHAND

National Eligibility cum Entrance Test: आगामी 3 मई (रविवार) को आयोजित होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) को लेकर गढ़वा जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. झारखंड के गढ़वा जिले में नीट (NEET) परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल-मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं. परीक्षा के मद्देनज़र जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी. परीक्षा को निष्पक्ष, कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) संजय कुमार ने जिले के तीनों परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है. गढ़वा सदर अनुमंडल के अंतर्गत कुल तीन केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी प्लस टू गोविंद उच्च विद्यालय, नामधारी कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय. 

Narnaul Coaching Centers Shut | Section 163 Imposed for NEET-UG 2026

सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक लागू रहेगा आदेश 

मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश रविवार सुबह 6 बजे से प्रभावी होगा और शाम 7 बजे तक लागू रहेगा. परीक्षा केंद्रों की चहारदीवारी से 200 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है. 

अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई 

एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि परीक्षा की शुचिता भंग करने या किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सभी केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी है. किसी भी तरह की अव्यवस्था या कदाचार की स्थिति से निपटने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड भी सक्रिय रहेगा. 

इन गतिविधियों पर पाबंदी

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के आसपास निम्नलिखित कार्यों पर रोक रहेगी

अनाधिकृत प्रवेश:- परीक्षा से संबंधित व्यक्तियों के अलावा अन्य बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित होगा.

हथियार और गैजेट:- किसी भी तरह के घातक हथियार, विस्फोटक या एनटीए  द्वारा प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर रोक.

भीड़ और नारेबाजी:- निर्धारित परिधि में अनावश्यक आवागमन, मजमा लगाने, प्रदर्शन करने या नारेबाजी करने पर पाबंदी.

लाउडस्पीकर या किसी भी प्रकार के शोर मचाने वाले यंत्रों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी.