लेक्चरर नियुक्ति घोटाला: आरोपी शैलेंद्र कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

लेक्चरर नियुक्ति घोटाले में आरोपी शैलेंद्र कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान शैलेंद्र कुमार सिंह को अग्रिम जमानत प्रदान की है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में हुई। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि शैलेंद्र कुमार सिंह की अग्रिम जमानत के लिए शर्तें निर्धारित की जाएं। सुप्रीम कोर्ट में शैलेन्द्र कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता गणेश खन्ना ने पक्ष रखा। इससे पहले रांची सीबीआई की विशेष कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने शैलेंद्र कुमार सिंह को बेल देने से इंकार कर दिया था।
गौरतलब है कि 2008 में झारखंड में जेपीएससी ने 745 लेक्चरर की नियुक्ति के लिए जेट परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने केस संख्या आरसी 4/13 दर्ज कर जांच शुरू की और अब तक 80 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

जांच में सीबीआई ने 13 विषयों में लेक्चरर पदों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार की पुष्टि की है, जिनमें इतिहास, मनोविज्ञान, अंग्रेजी, जीवविज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी, रसायन, भौतिकी, संस्कृत, दर्शनशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मानवशास्त्र और उर्दू शामिल हैं। फॉरेंसिक जांच में यह पता चला कि कॉपी पर अंकों में छेड़छाड़ की गई थी और अधिकारियों ने मनमाने तरीके से उम्मीदवारों को उत्तीर्ण करवाया।