रांची के पूर्व उपायुक्त को राहत, 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
Jharkhand Desk: रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. SC ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली और कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी. इसके साथ ही छवि रंजन की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में थे.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
छवि रंजन की जमानत याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने सुनवाई की. इससे पहले पीएमएलए कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने 6 अगस्त को उनकी याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार किया था. इसके बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
क्या है मामला?
छवि रंजन पर रांची के बड़गाईं अंचल में सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े लैंड स्कैम का आरोप है. इस मामले में ED ने छवि रंजन के साथ-साथ कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान, मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को भी आरोपी बनाया है.







