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3 और FIR में गिरफ्तारी पर रोक, अभिषेक बनर्जी को कोर्ट से बड़ी राहत

Kolkata: कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को तीन और एफआईआर में अंतरिम राहत दी है. अदालत ने इन मामलों में गिरफ्तारी समेत सख्त पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाई है. अब 16 में से 11 मामलों में उन्हें अंतरिम सुरक्षा मिल चुकी है. कोर्ट ने जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति विदेश यात्रा नहीं करने की शर्त लगाई है. अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.
 
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Kolkata: कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव और डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को तीन और एफआईआर के मामलों में बड़ी राहत दी है। अदालत ने इन मामलों में गिरफ्तारी समेत सख्त पुलिस कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी को उनके खिलाफ दर्ज 16 एफआईआर में से अब 11 मामलों में अंतरिम सुरक्षा मिल चुकी है।

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जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने इन तीन मामलों में अंतरिम राहत दी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है। साथ ही निर्देश दिया कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अब तक दर्ज सभी एफआईआर की प्रतियां उनके वकील को उपलब्ध कराई जाएं।

किन तीन एफआईआर में मिली राहत?

अदालत से जिन तीन मामलों में राहत मिली है, उनमें एक एफआईआर दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर थाने में दर्ज है। वहीं, अन्य दो मामले दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर पुलिस जिले के कालीतला और विष्णुपुर थानों से जुड़े हैं।

हाईकोर्ट की ओर से दी गई यह अंतरिम सुरक्षा 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।

जांच में करना होगा सहयोग

अदालत ने राहत के साथ कुछ शर्तें भी तय की हैं। अभिषेक बनर्जी को तीनों एफआईआर से जुड़ी जांच में पुलिस के साथ सहयोग करना होगा। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इन मामलों में उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, यदि जांच एजेंसी पूछताछ के लिए उन्हें समन जारी करती है, तो उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। अदालत ने निर्देश दिया कि पेशी की तारीख से कम से कम 48 घंटे पहले उन्हें इसकी सूचना दी जाए।

यदि अभिषेक बनर्जी जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार इस मामले को अदालत के समक्ष रख सकती है।

विदेश यात्रा को लेकर भी शर्त

हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा को लेकर भी शर्त लगाई है। अदालत की अनुमति के बिना वह विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। हालांकि, इस निर्देश का असर उस विदेश यात्रा पर नहीं पड़ेगा, जिसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट पहले ही आंखों के इलाज के लिए दे चुका है।

इस प्रकार हाईकोर्ट ने तीन एफआईआर में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देते हुए अभिषेक बनर्जी को राहत दी है, लेकिन साथ ही जांच में सहयोग और विदेश यात्रा को लेकर स्पष्ट शर्तें भी लागू की हैं।

अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।