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वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा बदलने की मांग खारिज

 

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है. मस्ज़िद के अंदर 17 मई से पहले दोबारा सर्वे किया जाएगा. इतना ही नहीं कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को बदलने के मसले पर भी कोर्ट ने साफ इंकार कर दिया है. वैसे कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ दो और वकील को सर्वे कमेटी में शामिल किया है. 

काशी की ज्ञानवापी मस्जिद (फाइल फोटो)

आपको बता दें कि वाराणसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चप्पे-चप्पे का सर्वे किया जाएगा. इस दौरान कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ-साथ सहायक कमिश्नर विशाल और अजय प्रताप मौजूद रहेंगे. इतना ही नहीं कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश भी  दिया है.  

अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. इस पर 3 दिन तक बहस चलने के बाद वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इतना ही नहीं इस मामले में प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से कोर्ट कमिश्नर ए के मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर 3 दिन से बहस चल रही थी. 

बता दे पिछले साल अगस्त में 5 महिलाओं ने वाराणसी की स्थानीय अदालत में एक वाद दायर किया था. इसमें महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर समेत कई विग्रहों में पूजन-दर्शन की इजाजत देने की मांग की थी. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया था. साथ ही कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था. लेकिन सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में हंगामा हो गया था. इसके बाद सर्वे नहीं हो पाया था.