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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने वाले पेरारिवलन को SC से रिहाई का मिला आदेश

 
Newshaat

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरारिवलन की रिहाई का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है. पेरारिवलन 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद है. न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया.

Supreme court orders release of AG Perarivalan convict in Rajiv Gandhi  assassination case - India Hindi News - जेल से बाहर आएगा राजीव गांधी का  हत्यारा एजी पेरारीवलन, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

आपको बता दें कि पेरारिवलन 30 साल से अधिक समय से जेल में बंद है. पेरारिवलन ने अपनी रिहाई में होनी वाली देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी. साल 2018 में तमिलनाडु सरकार ने उन्हें रिहा करने की सिफारिश की थी. इसके बाद ये मामला कानूनी पेंच में फंस गया था. वहीं न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया. पीठ ने कहा, ‘ राज्य मंत्रिमंडल ने प्रासंगिक विचार-विमर्श के आधार पर अपना फैसला किया था. अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए, दोषी को रिहा किया जाना उचित होगा.’ 

Rajiv Gandhi Assassination Case Perarivalan Supreme Court

बता दें कि 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक जनसभा के दौरान हत्या कर दी गई थी. इसके बाद 11 जून 1991 को पेरारिवलन को गिरफ्तार किया गया था.

Remembering Rajiv Gandhi: What exactly happened on that fateful night of  May 21 in Madras and New Delhi - India News