Movie prime

लखीमपुर खीरी मामले में SC ने आरोपी आशीष मिश्रा को दी अंतरिम जमानत

 

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को सशर्त 8 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आशीष मिश्रा को निर्देश दिया है कि वह अपनी लोकेशन के बारे में संबंधित न्यायालय को जानकारी दे. इतना ही नहीं मिश्रा को दिल्ली और उत्तर प्रदेश छोड़ने का आदेश दिया गया है. 

LIVE News: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्र को अंतरिम जमानत, SC ने रखी ये शर्तें

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष को रिहा होने के एक हफ्ते के अंदर यूपी छोड़ना होगा. कोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि आशीष को पुलिस को अपना पता बताना होगा और वह हर दिन पुलिस थाने में रिपोर्ट करेगा. कोर्ट ने कहा कि वह गवाहों को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सकता है. वह अपने किसी भी गवाह से नहीं मिलेगा. इसके साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना में 4 आरोपियों की पीट-पीटकर हत्या करने वाले 4 किसानों को भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है.

जानकारी के लिए बता दें 2021 में किसान आंदोलन चरम पर था। 3 अक्टूबर 2021 को यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में भड़की हिंसा में आठ लोग मारे गए थे। किसान यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र में दौरे का विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के मुताबिक, चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया था, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना के बाद गुस्साए किसानों ने कथित तौर पर एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. 

वहीं आशीष मिश्रा इस मामले में मुख्य आरोपी है. आशीष मिश्रा ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर ही हाईकोर्ट जमानत याचिका पर फैसला सुनाए. इसके बाद हाईकोर्ट ने फिर से मामले पर सुनवाई की और आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इस पर आशीष मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. जहां से अब आशीष मिश्रा को आठ हफ्ते की सशर्त जमानत मिल गई है. 

Lakhimpur Kheri case: UP govt opposes bail to accused Ashish Mishra, says  crime 'grave and heinous' | The Financial Express