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आगरा कोर्ट ने BJP सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी

 

आगरा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया है. दरअसल, कोर्ट में कठेरिया की तारीख थी, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए थे. ऐसे में कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया. 

आपको बता दे कि कठेरिया पहले आगरा के सांसद हुआ करते थे, वर्तमान में इटावा के हैं. मामला 11 साल पुराना है. उच्च न्यायालय खंडपीठ की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे वकीलों के समर्थन में 26 सितंबर 2009 को सांसद राम शंकर कठेरिया ने अन्य राजनीतिकों के साथ राजामंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया था. इस दौरान रेलवे ट्रैक पर उतरकर रेल यातायात बाधित किया था. जिस पर तत्कालीन स्टेशन मास्टर ने सांसद रामशंकर कठेरिया, विधायक चौधरी बाबूलाल, वरिष्ठ कांग्रेस महिला नेता इंदिरा वर्मा, उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के संयोजक व वरिष्ठ अधिवक्ता केडी शर्मा, अधिवक्ता अरुण सोलंकी, कुंवर शैलराज सिंह के खिलाफ आरपीएफ आगरा कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था.

वहीं दूसरी ओर अन्य आरोपितों की पत्रावली पृथक करने के कारण सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अलग से हो रही है. वहीं बीते  गुरुवार को सांसद को खुद पर लगे आरोपों की सफाई में अपना पक्ष रखना था। न तो सांसद हाजिर हुए, ना ही उनके अधिवक्ता द्वारा हाजिरी माफी या स्थगन प्रार्थना पत्र ही अदालत में प्रस्तुत किया गया. जिस पर विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट नीरज गौतम ने सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हए पत्रावली पर अगली तारीख 27 सितंबर नियत की है.