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‘मंदिर हो या मस्जिद, तेज आवाज में कहीं भी नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर’ - शुभेंदु अधिकारी का सख्त आदेश, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

West Bengal:  शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि किसी भी धार्मिक स्थल, पूजा या सार्वजनिक कार्यक्रम में हाईकोर्ट के मानकों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. 
 
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West Bengal: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि चाहे मंदिर हो या मस्जिद, किसी भी धर्मस्थल पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश सभी समुदायों और स्थानों पर समान रूप से लागू होगा.

पश्चिम बंगाल में लाउडस्पीकर पर सख्ती  (File Photo: PTI)

सरकार ने पुलिस प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा है कि यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा. चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई अन्य धार्मिक आयोजन, ध्वनि प्रदूषण से जुड़े कानूनों का पालन हर हाल में करना होगा. राज्य में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा गया है. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण से आम लोगों, बुजुर्गों, मरीजों और विद्यार्थियों को गंभीर परेशानी होती है. इसलिए तय मानकों से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर बजाना कानून का उल्लंघन माना जाएगा. प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए और उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाए.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह फैसला उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है, जिनमें निर्धारित डेसिबल सीमा और समय-सीमा के भीतर ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है. रात के समय और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया है.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी एक धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून-व्यवस्था और नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया कदम है. प्रशासन, पुलिस और स्थानीय निकायों को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.

राज्य सरकार के इस फैसले के बाद प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड में आ गया है और जल्द ही जिलों में दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है