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ज्ञानवापी केस:सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं, पूजा के फैसले के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

 

वाराणसी के ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष को बुधवार को बड़ी जीत मिली है. वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में पूजापाठ की इजाजत हिंदू पक्ष को दे दी. हिंदू पक्ष ने कोर्ट से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी. आज से पूजापाठ भी हो गयी. इधर वाराणसी की जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.

बता दें कि वाराणसी की जिला कोर्ट  के आदेश के बाद आज करीब 30 साल बाद ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने पूजापाठ शुरू हुई. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था लेकिन 1993 के बाद तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर तहखाने में पूजा बंद हो गई थी.17 जनवरी को व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया था. एएसआई सर्वे कार्रवाई के दौरान तहखाने की साफ-सफाई हुई थी. उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया है, वहां पर बैरिकेडिंग की गई है. वहां जो देवी-देवता विराजमान थे. उन्हें फिर से स्थापित कर पूजा शुरू कर दी गई है, व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा शुरु की गई है.