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हरियाणा सरकार ने शराब पीने व खरीदने की उम्र में किया बड़ा बदलाव, अब 21 साल के युवा भी खरीद सकेंगे Alcohol

 

हरियाणा सरकार ने शराब पीने व खरीदने की उम्र में बड़ा बदलाव किया है. सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब राज्य में 21 साल के युवा भी शराब खरीद और पी सकेंगे. हरियाणा सरकार ने बुधवार को अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर राज्य में शराब का सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल कर दिया.

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आपको बता दे कि आबकारी अधिनियम में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है. इसके अलावा, आज के दौर की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है. इतना ही नहीं इस आबकारी अधिनियम में ये भी कहा गया हैं कि, लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं. वैसे बता दे हरियाणा से पहले दिल्ली सरकार ने शराब पीने और खरीदने की उम्र को कम कर दिया था. दिल्ली में भी शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 किया गया था. 

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