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अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट की राहत! बैंक अकाउंट और कार्ड KYC के लिए देना होगा दस्तावेज

Kolkata: तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को बैंक खातों और कार्ड के KYC अपडेट से जुड़े मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उन्हें संबंधित बैंक खातों और कार्ड के KYC अपडेट के लिए आवश्यक दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया है. मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब KYC प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी.
 
BENGAL

Kolkata: तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के फ्रीज बैंक खाते और ब्लॉक किए गए क्रेडिट-डेबिट कार्ड के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने राहत दी है। अदालत ने उन्हें बैंक खाते और कार्ड का ई-केवाईसी (e-KYC) अपडेट कराने के लिए जरूरी दस्तावेज बैंक अधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

अभिषेक बनर्जी के फ्रीज बैंक अकाउंट की KYC होगी अपडेट, हाई कोर्ट ने बैंक  अधिकारियों को दिया निर्देश

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि चूंकि खाता फ्रीज होने के कारण अभिषेक बनर्जी ऑनलाइन e-KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते, इसलिए बैंक के अधिकारी स्वयं उनके आवास पर जाकर जरूरी दस्तावेज प्राप्त करेंगे और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

बैंक अधिकारी अभिषेक बनर्जी के घर जाएंगे

कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने निर्देश दिया कि बैंक के अधिकारी पहले अभिषेक बनर्जी को अपने आने की सूचना देंगे। इसके बाद निर्धारित समय पर उनके आवास पर जाकर KYC से जुड़े जरूरी दस्तावेज हासिल किए जाएंगे।

अदालत ने अभिषेक बनर्जी को भी निर्देश दिया कि बैंक अधिकारियों के पहुंचने के समय वह अपने आवास पर मौजूद रहें, ताकि आवश्यक फॉर्म और दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

ED और PAN का मुद्दा भी उठा

सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से अदालत को बताया गया कि बैंक की केंद्रीय टीम ने तीसरे पक्ष से मिली जानकारी के आधार पर खाते पर अस्थायी रोक लगाई है। बैंक के अनुसार, अभिषेक बनर्जी का नाम, PAN नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े मामलों में दर्ज जानकारी से संबंधित पाए गए थे।

हालांकि, इस दौरान अदालत ने बैंक के रुख को लेकर सवाल भी उठाए।

बैंक के बदलते रुख पर कोर्ट ने उठाया सवाल

न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने बैंक से सवाल किया कि यदि शुरुआत में सांसद को खाते और कार्ड के ब्लॉक होने की वजह KYC अपडेट बताई गई थी, तो बाद में बैंक लंबित ED मामलों को आधार बनाकर अपना रुख बदल सकता है या नहीं।

कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मामले में KYC प्रक्रिया और बैंक की ओर से खाते पर लगाई गई रोक को लेकर स्थिति और महत्वपूर्ण हो गई है।

विदेश यात्रा से पहले खाते और कार्ड ब्लॉक होने का दावा

अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश अधिवक्ता अयान भट्टाचार्य ने अदालत को बताया कि 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दिए जाने के तुरंत बाद बैंक ने उनके खाते और कार्ड को ब्लॉक कर दिया।

वकील ने यह भी बताया कि सांसद की अगले सप्ताह विदेश यात्रा की योजना है। ऐसे में बैंक खाते और कार्ड से जुड़ी समस्या को लेकर तत्काल समाधान की जरूरत बताई गई।

प्रशासन भी प्रक्रिया में रहेगा शामिल

अदालत के निर्देश के तहत दस्तावेज प्राप्त करने और सत्यापन की प्रक्रिया में बैंक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के समन्वय की भी बात सामने आई है। इस प्रक्रिया में ADM अलीपुरदुआर और उत्तर 24 परगना प्रशासन को भी समन्वय में रखा गया है।

अब बैंक अधिकारी अभिषेक बनर्जी के आवास पर जाकर KYC से जुड़े दस्तावेज हासिल करेंगे और आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है। तब तक KYC दस्तावेज जमा करने और सत्यापन की प्रक्रिया में हुई प्रगति पर भी नजर रहेगी।

फिलहाल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अभिषेक बनर्जी के बैंक खाते और कार्ड से जुड़े KYC विवाद में तत्काल दस्तावेज सत्यापन का रास्ता साफ हो गया है।