ट्रेन में तेज आवाज में रील चलाई तो 5,000 जुर्माना, जेल भी हो सकती है
अगर आप भी ट्रेन में सफर के दौरान लाउड स्पीकर पर संगीत बजाते हैं या तेज आवाज में रील्स देखते हैं तो सावधान हो जाइए. इंडियन रेलवे ने लाउड म्यूजिक को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है. समझें रेलवे के नए नियम.
साउथर्न रेलवे ने रेलवे एक्ट की धारा 145(2) के तहत सख्त नियम लागू किया है, जो जन विश्वास एक्ट से संशोधन हुआ है. अगर कोई ट्रेन के भीतर लाउड म्यूजिक चलाता या रील्स देखता हुआ पकड़ा जाता है तो पहली बार 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा और यात्री को ट्रेन से उतार दिया जाएगा. साथ ही टीटीई की ओर से टिकट भी जब्त किया जाएगा.
इतना ही नहीं अगर यात्री पहली चेतावनी के बाद भी नहीं माना तो 6 महीने तक जेल या 5000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है. रेलवे ने इसके लिए टीटीई को कार्रवाई का अधिकार दिया है. यात्रियों को जागरूक करने के लिए स्टेशन पर अनाउंसमेंट और नोटिस लगेंगे.
रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि ट्रेन में सफर के दौरान इयरफोन का इस्तेमाल करें और धीरे बात करें. खासकर एसी कोच में. रेलवे बोर्ड ने साल 2012 में भी नियम बताए थे, लेकिन उसका असर नहीं हुआ. अब रेलवे ने नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना पक्का कर दिया है. यात्री भी सहयात्री की शिकायत रेल मदद एप पर कर सकते हैं
दरअसल रेलवे बोर्ड को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि ट्रेन के डिब्बों, खासकर AC कोच में लोग मोबाइल पर बहुत तेज आवाज में बात करते हैं, लंबी बातें करते हैं और तेज या आपत्तिजनक रिंगटोन बजाते हैं, जिससे साथ सफर कर रहे दूसरे यात्रियों को बहुत परेशानी होती है.
रेलवे ने अब यात्रियों से समझदारी दिखाने और दूसरों को परेशान न करने की अपील की है.
क्या करें यात्री?
अपने मोबाइल को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर रखें या रिंगटोन की आवाज धीमी रखें.
फोन पर तेज आवाज में बात करने से बचें.
अपनी बातचीत को जितना हो सके छोटा (संक्षिप्त) रखें ताकि ट्रेन में शांति बनी रहे और सभी यात्री आराम से सफर कर सकें.







