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माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा, 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

 

उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में शनिवार को बहुचर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड और व्यापारी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण में दर्ज गैंगस्टर मामले में मुख्तार के खिलाफ फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं इसी मामले में बसपा सांसद और मुख़्तार के भाई अफजाल अंसारी को कोर्ट कुछ देर में सजा सुनाएगी. 

Gangster Case: माफिया ामुखतर अंसारी को 10 साल की सजा  (PTI Photo)

आपको बता दें कि  साल 2007 में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था. अब करीब 16 साल बाद इस मामले में फैसला आया है.  बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और एक कोयला व्यापारी के अपहरण केस के बाद दोनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट लगा था.

mukhtar ansari and bsp mp afzal gangster case ghazipur mp mla court verdict  jay | मुख्तार अंसारी पर कसेगा शिकंजा, सांसद अफजाल की जा सकती है सदस्यता,  गैंगस्टर केस में आज फैसले

वैसे बता दें इस मामले में 1 अप्रैल को ही न्यायाधीश दुर्गेश कुमार की एमपी-एमएलए में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. पहले फैसला 15 अप्रैल को आना था, लेकिन जज के अवकाश पर होने की जगह 29 अप्रैल की नई तारीख दी गई थी. कोर्ट ने मुख़्तार अंसारी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. अगर उनके भाई अफजाल अंसारी को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी सांसदी भी चली जाएगी.