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नहीं चलेगी अब कोई चालाकी, 18 से कम उम्र वालों का सोशल मीडिया अकाउंट पैरेंट्स की मंजूरी से ही बनेगा

 

संसद से डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पारित होने के करीब 16 माह बाद केंद्र सरकार ने नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया. इनमें सबसे अहम पहलू है कि बच्चे 18 से कम उम्र माता पिता या अभिभावक की मंजूरी से ही सोशल मीडिया पर कदम रख पाएंगे. बच्चे का अकाउंट शुरू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनी को सुनिश्चित करना होगा कि माता पिता ने सहमति दी है. सहमति देने वालों की पहचान व उम्र की पुष्टि अनिवार्य की गई है. 


प्राइवेसी न‍ियमों का उल्‍लंघन करने वाली संस्‍था पर 250 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर क‍िसी संस्‍था ने दो बार न‍ियमों को तोड़ा है तो उसे 500 करोड़ की पेनाल्‍टी भरनी होगी.  उपभोक्‍ताओं पर डेटा कलेक्‍शन प्रैक्‍ट‍िस या ड‍िमांड को मना करने या उसे चुनौती देने का अध‍िकार भी होगा. उपभोक्‍ता ये तय कर सकते हैं क‍ि उनका डेटा क‍ितना इस्‍तेमाल क‍िया जाए और उसके ल‍िए वो एक समय सीमा भी तय कर सकते हैं.  उपभोक्‍ता, क‍िसी कंपनी या संस्‍था को अपना डेटा हटाने के ल‍िए भी कह सकते हैं.

सरकार ने अपनी ओर से डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमों को मंजूरी देकर, इस मसौदे को एक कदम और आगे बढा द‍िया है. अब इस मसौदे पर आम लोगों से राय मांगी गई है. जो भी इस मसौदे पर अपनी राय रखेंगे, उनके नाम का खुलासा नहीं क‍िया जाएगा. गोपनीयता का पूरा ध्‍यान रखा जाएगा.