अब लड़कियों की शादी की उम्र बढ़कर होगी 21 साल, कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी
देश में अब तक लड़कियों की शादी की मिनिमम ऐज 18 साल थी. लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाकर 21 साल करेंगी. जी हां इस प्रस्ताव को कैबिनेट की तरफ से बुधवार यानी की 15 दिसंबर को मंजूरी मिल गई है. वैसे बता दे केंद्र सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में उल्लेख किया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और फिर विशेष विवाह अधिनियम एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जैसे निजी कानूनों में संशोधन करेगी. नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी. इतना ही नहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी इस टास्क फोर्स के सदस्य थे. इनके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला तथा बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव टास्क फोर्स के सदस्य थे.
आपको बता दे टास्क फोर्स का गठन पिछले साल जून में किया गया था और पिछले साल दिसंबर में ही इसने अपनी रिपोर्ट दी थी. टास्क फोर्स का कहना था कि पहले बच्चे को जन्म देते समय बेटियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए. विवाह में देरी से परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता हैं.
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