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2000 के नोटों पर RBI का बड़ा अपडेट... सीधा होगा जेब पर वार...

RBI: RBI ने साफ किया है कि 2000 रुपये के नोट अब भी लीगल टेंडर हैं. इसका मतलब है कि जिनके पास ये नोट हैं, उनके लिए कोई कानूनी परेशानी नहीं है. हालांकि, इन नोटों को बैंक या RBI के इश्यू ऑफिस में लौटाना आवश्यक है.
 
Reserve Bank of India
RBI: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोटों को लेकर ताजा जानकारी साझा की है. तीन साल पहले इन नोटों को धीरे-धीरे वापस लेने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब भी कुछ नोट लोगों के पास मौजूद हैं. RBI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इन नोटों का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा ही अब भी चलन में है .
केंद्रीय बैंक ने बताया कि 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा के समय इनके कुल मूल्य लगभग 3.56 लाख करोड़ रुपये था. वहीं 31 दिसंबर 2025 तक यह आंकड़ा घटकर केवल 5,669 करोड़ रुपये रह गया. इसका मतलब यह है कि मई 2023 के बाद से लगभग 98 प्रतिशत नोट RBI के पास लौट चुके हैं. हालांकि, अब भी कुछ नोट या तो लोगों के पास रखे हुए हैं या चलन में मौजूद हैं.
RBI ने साफ किया है कि 2000 रुपये के नोट अब भी लीगल टेंडर हैं. इसका मतलब है कि जिनके पास ये नोट हैं, उनके लिए कोई कानूनी परेशानी नहीं है. हालांकि, इन नोटों को बैंक या RBI के इश्यू ऑफिस में लौटाना आवश्यक है.
2000 रुपये के नोट बदलने या जमा करने की प्रक्रिया को लेकर RBI ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं. देशभर की बैंक शाखाओं में नोट जमा या एक्सचेंज करने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गई थी. इसके बाद 9 अक्टूबर 2023 से लोग RBI के 19 इश्यू ऑफिस में अपने बैंक खातों में ये नोट जमा कर सकते हैं. इसके अलावा, RBI के इश्यू ऑफिस में सीधे नोट बदलने की सुविधा भी उपलब्ध है.