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SC ने परमबीर से पूछा कहां छुपे हैं आप? जिसपर सिंह ने कहा- मुझे सांस लेने की इजाजत मिले तो मैं गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा

 

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, जब तक परमबीर सिंह ये नहीं बताएंगे की वो कहा है उन्हें कोई भी राहत नहीं दी जाएगी. वैसे बता दे परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी. 

आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत की मांग को ठुकराते हुए पूछा, "पहले यह बताइए कि आप हैं कहां? भारत में हैं या बाहर? इसके बिना याचिका नहीं याचिका नहीं सुनी जा सकती''. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, आरोपी जांच में शामिल नहीं हुआ, उनके वकीलों को भी नहीं पता कि वह कहां हैं? वैसे बता दे जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा - आप किसी जांच में शामिल नहीं हुए हैं. आप सुरक्षा आदेश मांग रहे हैं. हमारा शक गलत हो सकता है लेकिन अगर आप कहीं विदेश में हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं तो हम इसे कैसे दे सकते हैं?  

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बता दे सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर के वकील से कहा कि 22 नवंबर तक बताएं कि परमबीर कहां हैं. इस पूरे मामले पर परमबीर की ओर से कहा गया कि अगर मुझे सांस लेने की इजाजत मिले तो मैं गड्ढे से बाहर आ जाऊंगा. 22 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी.