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बिहार के उपमुख्‍यमंत्री की बढ़ सकती है मुसीबत, CBI ने कोर्ट में तेजस्वी की जमानत रद्द करने के लिए लगायी अर्जी

 

बिहार के उपमुख्‍यमंत्री तेजस्‍वी यादव मुश्‍कि‍ल में पड़ सकते हैं. सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगायी है. वैसे अगर कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी मंजूर कर ली तो तेजस्वी प्रसाद यादव को जेल जाना पड़ सकता है. सीबीआई की अर्जी के बाद स्पेशल कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने तेजस्वी से जवाब मांगा है कि क्यों नहीं उनकी जमानत रद्द कर दी जाये. तेजस्वी को जवाब देने के लिए 28 सितंबर तक का समय दिया गया है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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बता दें 25 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा था, ''क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते, क्या उनका परिवार नहीं है, क्या वे हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे, क्या वे रिटायर नहीं होंगे, सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए." 

जानकारी के लिए बता दें कि IRCTC टेंडर घोटाले के केस में तेजस्वी यादव साल 2018 से ही जमानत पर हैं। इस केस में सीबीआई  ने पहले ही तेजस्वी यादव समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है.