Bihar MLC Election 2026: 23 अक्टूबर को सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी! सिर्फ इन्हें मिलेगा फायदा
Patna: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। 23 अक्टूबर को मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता राज्यकर्मियों को विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। इसका लाभ केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जिनका नाम संबंधित विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज है।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं होगी। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के योग्य मतदाता राज्यकर्मी ही मतदान के दिन इस अवकाश का लाभ लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
इन 8 निर्वाचन क्षेत्रों में होगा मतदान
बिहार विधान परिषद की चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
-
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
-
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
-
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
-
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
-
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
-
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
-
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
-
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
इन निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में शामिल राज्यकर्मियों को मतदान के दिन विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा मिलेगी।
164 नामांकन में से 12 खारिज, अब 152 उम्मीदवार मैदान में
आठ विधान परिषद सीटों के चुनाव के लिए कुल 164 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 12 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। इसके बाद अब कुल 152 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 90 उम्मीदवार, जबकि चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 62 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।
स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में जांच के दौरान आठ नामांकन पत्र अस्वीकृत किए गए। इनमें पटना स्नातक से चार, तिरहुत स्नातक से तीन और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एक नामांकन शामिल है।
वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में चार नामांकन पत्र खारिज हुए हैं। इनमें पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तीन और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का एक नामांकन शामिल है।
सभी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी छुट्टी
सरकार के आदेश के मुताबिक विशेष आकस्मिक अवकाश का लाभ केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के योग्य मतदाता राज्यकर्मियों को मिलेगा। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका नाम संबंधित विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें इस विशेष अवकाश का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें सामान्य रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित होना होगा।
यह व्यवस्था खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका कार्यस्थल और मतदान केंद्र अलग-अलग स्थानों पर है। विशेष अवकाश के जरिए उन्हें मतदान में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा।
23 अक्टूबर को वोटिंग, 27 अक्टूबर को मतगणना
बिहार विधान परिषद की इन आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके बाद 27 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी और इसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे।
विधान परिषद के इन चुनावों में आम मतदाताओं के बजाय संबंधित स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के विशेष मतदाता मतदान करते हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से योग्य राज्यकर्मियों को विशेष आकस्मिक अवकाश देने का फैसला मतदान प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और प्रत्याशियों की अंतिम तस्वीर सामने आने के बाद अब चुनाव प्रचार का दौर तेज होगा। आठ सीटों पर कुल 152 उम्मीदवार मैदान में हैं। 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना के साथ चुनावी तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।







