Movie prime

Bihar political news: मोकामा विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से राहत, अब लेंगे शपथ- जेल से विधानसभा तक का सफर तय

 
Bihar political news

Bihar news: मोकामा से नवनिर्वाचित विधायक और चर्चित नेता अनंत सिंह के शपथ ग्रहण को लेकर चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद अनंत सिंह को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें विधायक पद की शपथ लेने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद मंगलवार को उनके शपथ ग्रहण का रास्ता साफ हो गया है।

कोर्ट के आदेश से दूर हुआ संकट
जदयू विधायक अनंत सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने विधायक पद की शपथ लेने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई के बाद पटना सिविल कोर्ट ने उन्हें शपथ समारोह में शामिल होने की इजाजत दे दी। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिससे उनके शपथ ग्रहण पर संशय बना हुआ था।

दुलारचंद यादव हत्याकांड का मामला
अनंत सिंह पर मोकामा विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान जन सुराज पार्टी से जुड़े समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। यह घटना 30 अक्टूबर 2025 को हुई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अनंत सिंह को मतदान से पहले गिरफ्तार कर लिया था। तभी से वे पटना की बेऊर जेल में बंद हैं।

कड़ी सुरक्षा में होगी शपथ
अदालत के आदेश के अनुसार, अनंत सिंह को मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल से बिहार विधानसभा लाया जाएगा। शपथ ग्रहण के बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया जाएगा। न्यायिक हिरासत में होने के कारण पूरी प्रक्रिया पुलिस की निगरानी में संपन्न होगी। इस खबर के बाद उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

जेल में रहकर भी जीती बड़ी जीत
‘छोटे सरकार’ के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने एक बार फिर यह साबित किया है कि मोकामा में उनका राजनीतिक प्रभाव बरकरार है। उन्होंने मोकामा सीट से भारी मतों से जीत दर्ज की और अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी वीणा देवी को हराया। इससे पहले भी वर्ष 2020 में वे जेल में रहते हुए चुनाव जीत चुके हैं और उस समय पैरोल पर शपथ ली थी।

आगे की कानूनी राह
हालांकि शपथ लेने की अनुमति मिल गई है, लेकिन दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को अभी नियमित जमानत नहीं मिली है। सिविल कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद अब उनके वकीलों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जब तक जमानत नहीं मिलती, विधायक बनने के बावजूद अनंत सिंह को जेल में ही रहना होगा।