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लैंड फॉर जॉब मामले में लालू-तेजस्वी को समन, कोर्ट ने कहा- तेजप्रताप यादव की संलिप्तता से इंकार नहीं

 

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी कर दिया है। कोर्ट ने अखिलेश्वर सिंह के साथ-साथ उनकी पत्नी किरण देवी को भी समन भेजा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता। वह एके इंफोसिस लिमिटेड के निदेशक भी थे। उन्हें भी तलब किया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

जानकारी है कि तेजप्रताप यादव का नाम पहली बार केस में इस तरह से आया है। कोर्ट ने 7 अक्टूबर को एपियर होने को कहा है। बता दें कि ED ने 6 अगस्त को 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इनमें से चार लोगों की मौत हो चुकी है।

लैंड फॉर जॉब मामले में राजद प्रमुख लालू यादव के करीबी सहयोगी अमित कात्याल को दिल्ली हाई कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि आरोपी लगातार जांच में शामिल हो रहा है और किसी भी स्तर पर पूछताछ के लिए जारी समन से बचने की कोशिश नहीं की है। अदालत ने कहा कि तथ्यों को देखते हुए आरोपियों के भागने की आशंका नहीं है, आरोपी 10 नवंबर 2023 से न्यायिक हिरासत में है और मामले में ट्रायल को पूरा होने में लंबा समय लग सकता है। ऐसे में आरोपियों को जेल में रखने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा।