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14 साल पुराने मामले में लालू-राबड़ी को मिली राहत, हाईकोर्ट ने ख़ारिज किया केस

 

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को आज पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने मंगलवार को एक केस को खारिज करने का आदेश दिया है। जो लालू और राबड़ी के खिलाफ दर्ज  किया गया।

मामला 14 साल पुराना यानि 2010 का है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर पटना के एयरपोर्ट थाने में केस दर्ज किया गया था। इस केस का ट्रायल भी निचली अदालत में शुरू हो गया था। लालू-राबड़ी ने पहले निचली अदालत में मुकदमे को रद्द करने की अर्जी लगायी थी. वहां से अर्जी खारिज हुई तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया।

वाकया 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है. लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी अपना वोट डालने वेटनरी कॉलेज बूथ पर गये थे। उसी दौरान ये आरोप लगा था कि लालू-राबड़ी ने मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की और मतदान केंद्र पर हंगामा किया। इसके बाद दोनों के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में केस संख्या-190/2010 दर्ज किया गया था। इस मामले में 2012 में पटना के सीजेएम ने संज्ञान लेते हुए लालू-राबड़ी के खिलाफ ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया था।

लालू-राबड़ी की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने अपने केस में जो धारायें लगायी हैं, वे गलत हैं। लालू प्रसाद औऱ राबड़ी देवी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाये। लालू-राबड़ी के वकीलों ने हाईकोर्ट में ये भी दलील दी कि पटना के सीजेएम ने इस केस का संज्ञान लेने में देरी की। जो कानून के मुताबिक सही नहीं है. ऐसे में केस को खारिज किया जाये. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील इस मामले में कोई ठोस दलील नहीं दे पाये. लिहाजा हाईकोर्ट की बेंच ने लालू-राबड़ी के खिलाफ दर्ज इस मामले को खारिज करने का आदेश दिया है।