पशुपति पारस से जबरन खाली कराया जाएगा पार्टी कार्यालय, 7 दिनों का मिला अल्टीमेटम
पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस फेर में पड़ गए हैं. उनके कार्यालय को खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने सात दिनों का समय दिया है. इसके साथ ही निर्देश दिया गया है कि अगर सात दिनों में खाली नहीं किया जाता है तो बलपूर्वक कार्यालय को खाली कराया जाएगा. भू-संपदा पदाधिकारी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से पत्र जारी किया है।
विभाग ने पत्र में लिखा, ‘विभागीय एक्ट 1956 की धारा(4) के का शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय लोजपा अध्यक्ष को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की कॉपी मिलने के 7 दिनों के अंदर आवास संख्या 1 व्हीलर रोड, शहीद पीर अली खान मार्ग, पटना को खाली करें। निर्धारित समय में आवास खाली नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। पूरी सख्ती के साथ इसे खाली कराया जाएगा।'
संयुक्त सचिव ने 4 अक्टूबर 2024 को भवन (कार्यालय) खाली करने का नोटिस दिया. इसमें 15 दिनों का समय दिया गया था, लेकिन कार्यालय प्रभारी की ओर से बताया गया कि इस संबंध में हाई कोर्ट में मामला लंबित है. हालांकि भवन निर्माण विभाग का कहना है कि कोर्ट की ओर से कोई स्टे ऑर्डर नहीं है. इसके बाद भी 21 अक्टूबर तक भवन खाली नहीं किया गया.
उधर विभाग ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि 'राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी' की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है जबकि वह आवास 'राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी' को आवंटित नहीं है. जो आवास है वह तो 'लोक जनशक्ति पार्टी' के नाम से आवंटित है. इस कारण 'राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी' का इस मामले में कोई सरोकार नहीं है. ऐसे में उनके आवेदन को अस्वीकृत किया गया है.
लोक जनशक्ति पार्टी के गठन के बाद से ही वन व्हीलर रोड स्थित आवास पार्टी का कार्यालय रहा है। भवन निर्माण विभाग ने 30 जून 2006 में इस आवास को लोक जनशक्ति पार्टी को अलॉट किया था। उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान थे।