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BPSC 70वीं PT पर रोक लगाने से पटना हाईकोर्ट का इनकार, 31 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

 

BPSC 70वीं PT पर रोक लगाने से पटना हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने 30 जनवरी से पहले BPSC को एफिडेविट देने को कहा है। इस मामले में अब 31 जनवरी को अगली सुनवाई होगी।BPSC 70वीं PT री-एग्जाम को लेकर आज यानी गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में सुबह करीब एक घंटे बहस हुई। इस दौरान सरकारी वकील पीके शाही और जनसुराज के वकील वाईबी गिरी के बीच तीखी बहस हुई। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाया है। जबकि सरकारी वकील ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है।

दरअसल, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से BPSC 70वीं PT री-एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। प्रशांत किशोर ने 14 दिन बाद अपना आमरण अनशन खत्म करते हुए कहा कि 'हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हाईकोर्ट हमारी नहीं सुनेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

जनसुराज के वकील प्रणव कुमार ने आर्टिकल 226 के तहत याचिका दायर की है। साथ ही ये अपील की है कि जब तक री-एग्जाम न हो जाए, तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। जनसुराज के अलावा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और खान सर की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें री-एग्जाम कराने और प्रदर्शनकारी अभ्यथियों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की मांग की गई है।