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BPSC मामले पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा

 

BPSC 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा है। याचिका में इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही प्रदर्शन के दौरान कैंडिडेट्स पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के SP और DM के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की गुहार भी लगाई गई थी।

सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के करते हुए कहा कि आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि बिहार पुलिस ने किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया है। इसके बाद काउंसिल ने कहा कि हाईकोर्ट का मामला है। आप वहीं जाइए।

याचिका, आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने परीक्षा के दौरान व्यापक धांधली होने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में CBI से कराए जाने की भी मांग की गई थी।