तेजप्रताप मोबाइल नंबर दें और गवाहों से छेड़छाड़ ना करें, मालदीव जाने की अनुमति देकर कोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने तेज प्रताप यादव को मालदीव यात्रा की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने उन्हें 25 हजार रुपये की जमानत राशि जमा करने की शर्त पर 17 से 23 मई के बीच यात्रा करने की इजाजत दे दी। तेज प्रताप आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे और जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोपी हैं। अदालत ने आदेश में कहा कि केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी जमानतशुदा आरोपी को विदेश यात्रा से वंचित नहीं किया जा सकता।
यात्रा करना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जिसमें आरोपी भी शामिल है। अदालत ने तेज प्रताप को मालदीव में रुकने का स्थान, संपर्क करने के लिए नंबर सहित यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां देने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में यात्रा अवधि बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया जाएगा। आरोपी किसी भी प्रकार से साक्ष्यों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। साथ ही इस अनुमति का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। गौरतलब है कि अदालत ने तेज प्रताप को 11 मार्च को समन के जवाब में पेश होने के बाद जमानत दी थी।

यह मामला उस कथित घोटाले से जुड़ा है, जिसमें साल 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में भारतीय रेल विभाग में ग्रुप डी की नियुक्तियों के बदले में उम्मीदवारों से उनके नाम पर जमीन हस्तांतरित कराई गई थी। सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।