बिहार में सरकारी जमीन पर कब्ज़ा करने वाले जाएंगे जेल, जुर्माना भी देना पड़ेगा, विधानसभा में बिल हुआ पास
बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। नीतीश सरकार ने सरकारी परिसर पर कब्जे को लेकर कड़ा कानून बनाया है। इससे संबंधित बिल बुधवार को बिहार विधानसभा से पारित हो या। इसके तहत 6 महीने की जेल के साथ ही 10 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सदन से बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर भी मुहर लगाई गई। इसके तहत, इस अधिनियम में जहां भी कला, संस्कृति एवं युवा विभाग शब्द है, उसके स्थान पर खेल विभाग का उपयोग किया जाएगा।
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। विपक्ष ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच ही राज्य सरकार ने अहम विधेयकों पर चर्चा कर इन्हें सदन से पारित कराया। इसमें बिहार सरकारी परिसर आवंटन किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक भी शामिल है।
इस बिल के तहत अवैध रूप से सरकारी परिसर पर कब्जा करने और निर्देश के अनुसार उसे खाली न करने की स्थिति में या सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को छह माह की सजा हो सकती है या फिर ₹10000 का जुर्माना देना होगा। या दोनों ही दंड उन पर आरोपित किए जा सकते हैं।
दूसरी ओर, उच्च सदन बिहार विधान परिषद में बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक,2024 तथा बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाला विधेयक,2024 को पारित कर दिया गया। बुधवार को भोजनावकाश के बाद सदन में उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने अलग-अलग विधेयक को पेश किया। दोनों विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इससे पहले ये बिल विधानसभा से पारित हो चुके हैं।