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लोकसभा के बाद अब राज्सभा में भी तीन तलाक बिल पास!

लोकसभा में तीन तलाक बिल पास राज्यसभा मे भी भारी मतो से पास हो गयी है राज्यसभा में मंगलवार को यानी आज तीन तलाक बिल के लिए केंद्र सरकार ने सदन में बिल को पेश किया था जो की पास होगयी है,इस बिल को महिला अधिकार संरक्षण कानून बिल 2019 का नाम दिया गया है.पक्ष… Read More »लोकसभा के बाद अब राज्सभा में भी तीन तलाक बिल पास!
 
लोकसभा के बाद अब राज्सभा में भी तीन तलाक बिल पास!

लोकसभा में तीन तलाक बिल पास राज्यसभा मे भी भारी मतो से पास हो गयी है राज्यसभा में मंगलवार को यानी आज तीन तलाक बिल के लिए केंद्र सरकार ने सदन में बिल को पेश किया था जो की पास होगयी है,इस बिल को महिला अधिकार संरक्षण कानून बिल 2019 का नाम दिया गया है.पक्ष मे 99वोट पड़े ओर विपक्ष मे 84 वोट पड़े.

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अब मौखिक, लिखित या किसी भी अन्य माध्यम से तीन तलाक देना कानूनन जुर्म होगा. ऐसा करने वालों को सजा का प्रावधान है.सजा की बात करें तो आरोपी को 3 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों देना पड़ सकता है. ये जमानती अपराध में आएगा.पीड़ित महिला ऐसा करने वालों से मुआवजे की मांग कर सकती है. लेकिन मुआवजा कितना देगा होगा ये मजिस्ट्रेट तय करेंगे.ऐसे मामले में अगर बच्चे नाबालिग हैं तो उनको मां की कस्टडी मिलेगी. वरना बच्चों की भी कस्टडी मजिस्ट्रेट ही तय करेंगे।

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राज्यसभा में बिल पर चार घंटे तक चर्चा हुई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए बोला गया था. वहीं बीजेडी ने तीन तलाक बिल को समर्थन देने की बात कही थी वही तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पेश करने के बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि कुछ लोगों को बिल में कुछ खामियां लगी, उन्हें लगा इसका दुरुपयोग हो सकता है तो हमने इसमें बदलाव किए.अब इसमें बेल और समझौता का प्रावधान भी रखा गया है. इस सवाल को वोट बैंक के तराजू पर न तौला जाए, यह सवाल नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी उत्थान का सवाल है