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बिहार में आज से बढ़ गया लॉकडाउन 2, जानें क्या है सरकार की नई गाइडलाइन

आज से 25 मई तक लॉकडाउन 2 लागू हो गया है. इस बात की घोषणा गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट के जरिए दी थी. की थी. वहीं, आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जाए की नहीं इस बात का निर्णय लिया गया था. आपको बता दें, संशोधन और… Read More »बिहार में आज से बढ़ गया लॉकडाउन 2, जानें क्या है सरकार की नई गाइडलाइन
 
बिहार में आज से बढ़ गया लॉकडाउन 2, जानें क्या है सरकार की नई गाइडलाइन

आज से 25 मई तक लॉकडाउन 2 लागू हो गया है. इस बात की घोषणा गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट के जरिए दी थी. की थी. वहीं, आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लॉकडाउन को बढ़ाया जाए की नहीं इस बात का निर्णय लिया गया था.

आपको बता दें, संशोधन और बदलाव के साथ रविवार से लागू नए लॉकडाउन में पिछली पाबंदियां भी लागू रहेंगी. हालांकि, तारीख बढ़ाने के साथ ही कुछ नियमों में भी बदलाव किए गए हैं. अब शादियों में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. वहीं, दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है. बाकी सभी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी.

25 मई तक बढ़े लॉकडाउन में दुकानों के खुलने का समय शहरी इलाकों में सुबह के 6 बजे से 10 बजे सुबह तक रहेगा. शहरी क्षेत्र में सब्जी, अंडे, मांस, मछली की दुकानें 10 तक ही खुलेंगी. वहीं, ग्रामीण इलाकों में यह सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक का होगा.

निर्माण सामग्री, हार्डवेयर और खाद-बीज की दुकानें सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह छह से 10 बजे तक खोली जा सकेंगी. लॉकडाउन 2 के दौरान कोषागार और उससे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय भी खुले रहेंगे.

कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में मरीजों की देखरेख में लगे स्वजनों के लिए सामुदायिक रसोई घर की होगी व्यवस्था. लीची-आम जैसे फलों की पैकिंग के लिए काठ की पेटियों के निर्माण तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थिति में खोलने की अनुमति संबंधित जिलाधिकारी देंगे.

नए लॉकडाउन में पिछले लॉकडाउन की तरह बेवजह पैदल बाहर निकलने पर रोक रहेगी. सड़कों पर बेवजह वाहन चलाते पकड़े जाने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज व कोचिंग सहित सभी शैक्षणिक संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे.

रेस्टोरेंट में खाने की पाबंदी जारी रहेगी. केवल होम डिलीवरी की सेवा उपलब्ध होगी. इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद एवं धार्मिक आयोजनों पर भी पहले की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा. पार्क व सिनेमा हॉल में भी ताले लगे रहेंगे.