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अब खुले में सिगरेट पीना पड़ेगा और भी महंगा, लगेगा 10 गुना ज्यादा जुर्माना

केंद्र सरकार ने सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों को नियंत्रित करने वाले तंबाकू नियंत्रण अधिनियम -2003 में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया है. इसमें खुले में सिगरेट पीने पर लगने वाला जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया है. इसका मतलब यह है कि किसी के सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीते पकड़े जाने पर 200 रुपये… Read More »अब खुले में सिगरेट पीना पड़ेगा और भी महंगा, लगेगा 10 गुना ज्यादा जुर्माना
 
अब खुले में सिगरेट पीना पड़ेगा और भी महंगा, लगेगा 10 गुना ज्यादा जुर्माना

केंद्र सरकार ने सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पादों को नियंत्रित करने वाले तंबाकू नियंत्रण अधिनियम -2003 में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया है. इसमें खुले में सिगरेट पीने पर लगने वाला जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया है.

इसका मतलब यह है कि किसी के सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीते पकड़े जाने पर 200 रुपये की जगह 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा. यही नहीं, इसमें तंबाकू की खरीद-बिक्री की न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल से बढ़ा कर 21 साल करने का प्रावधान शामिल करते हुए होटल-रेस्तरां सहित एयरपोर्ट आदि स्थलों पर अलग स्मोकिंग जोन का प्रावधान खत्म किया गया है. संशोधित विधेयक संसद के इसी बजट सत्र में पेश किये जाने की तैयारी है. कोटपा अधिनियम के संशोधित ड्राफ्ट में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले वेंडरों को संबंधित निकाय से अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान किया गया है. तंबाकू बिक्री के स्थानों पर किसी प्रकार का प्रचार या प्रदर्शन नहीं होगा. इंटरनेट या सोशल मीडिया माध्यमों के माध्यम से भी तंबाकू उत्पादों के प्रचार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जायेगा.

https://youtu.be/MD1Fkzppqn0